धारा 80G के तहत टैक्स में कटौती का दावा करने के लिए करदाताओं के पास दान देने की रशीद, फॉर्म 10BE (Form 10BE) की छायाप्रति, फॉर्म 80G प्रमाणपत्र की छायाप्रति और धर्मार्थ ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या होनी चाहिए।
धारा 80G के तहत टैक्स में कटौती का दावा करने के लिए करदाताओं के पास दान देने की रशीद, फॉर्म 10BE (Form 10BE) की छायाप्रति, फॉर्म 80G प्रमाणपत्र की छायाप्रति और धर्मार्थ ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या होनी चाहिए।