कर छूट: 80जी कटौती और दान के लिए गाइड | भारतीय आयकर अधिनियम धारा 80जी की व्याख्या!!
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धारा 80जी के तहत दान पर टैक्स छूट

जरूरतमंद लोगों की स्वैच्छिक सहायता, धन या वस्तु के रूप में, दान मानी जानी जाती है। इससे न सिर्फ आपको मन से ख़ुशी मिलती है, बल्कि जब आप दान करते हैं तो आप कुछ टैक्स भी बचा सकते हैं।

आज, ऐसे कई गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और अन्य गैर-लाभकारी संस्थाए हैं जो सामूहिक रूप से चैरिटेबल गतिविधियों का संचालन करने की दिशा में काम करते हैं जो उन्हें जरूरतमंद लोगों के लिए धन या गैर-मौद्रिक दान जुटाने में मदद करते हैं। ऐसे संस्थानों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है जो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण उद्देश्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैर-सरकारी संगठनों और अन्य गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा अपनाए जाने वाले आउटरीच और स्थानीयकृत दृष्टिकोण ने जरूरतमंदों की पहचान कर यह सुनिश्चित करने में मदद की है कि उन्हें वो सभी सुविधाएं मिले जिनकी उन्हें ज़रुरत है। इसलिए सभी प्रमुख कारणों में से एक यह है कि भारत सरकार गैर सरकारी संगठनों और चैरिटेबल संगठनों को टैक्स प्रोत्साहन और छूट प्रदान करती है, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत छूट सबसे महत्वपूर्ण है।

कर (टैक्स) छूट क्या है?

सरकार को दिए जाने वाले “अनिवार्य भुगतान” में कमी या निष्कासन, जो अन्यथा किसी संपत्ति, व्यक्ति, आय आदि पर सत्तारूढ़ शक्ति द्वारा लगाया जाता है, उसे कर या टैक्स छूट के रूप में जाना जाता है। कर-मुक्त स्थिति होने से अन्य करों से भी राहत मिल सकती है, कम दरों की पेशकश की जा सकती है, या केवल कुछ वस्तुओं के एक हिस्से पर कर लगाया जा सकता है। चैरिटेबल ट्रस्टों और गैर सरकारी संगठनों को दान करने के लिए टैक्स में छूट, दिग्गजों के लिए संपत्ति और आय कर में छूट, सीमा पार परिदृश्य आदि, कर छूट के कुछ उदाहरण हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो संगठनों को ध्यान में रखनी होगी वह यह है कि पंजीकरण आयकर अधिनियम की धारा 12ए के तहत हो। हालाँकि, यह धारा 80जी के तहत कटौती के लिए सीधे मंजूरी नहीं देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दान पर धारा 80जी कर लाभ केवल चैरिटेबल ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठनों और इसी तरह की संस्थानों पर लागू होते हैं। यह धार्मिक ट्रस्टों या संस्थानों पर लागू नहीं होता है।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी थोड़ी अलग है, क्योंकि यह दानदाताओं को भी कर छूट प्रदान करती है। 80जी के तहत किसी गैर सरकारी संगठन (NGO) को दान देने पर दानकर्ता की कुल आय की गणना करते समय कटौती की पेशकश की जाती है। दान प्राप्तकर्ता दानकर्ता को दान की रसीद देता है जिसके आधार पर उन्हें टैक्स में कटौती मिलती है, बशर्ते कि एनजीओ (NGO) या चैरिटेबल ट्रस्ट धारा 80 जी के तहत अनुमोदित हो। इसके अलावा, दान पर कर छूट भी लागू होती है, बशर्ते कि गैर सरकारी संगठन भारत में स्थापित हो और देश में चैरिटी उद्देश्यों के लिए काम कर रहा हो।

एफ.ए.क्‍यू. (सामान्‍य प्रश्न)

1.क्या आप दान की रशीद तुरंत जारी करते हैं।

हां, दान करते ही आपको दान की रशीद की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कारवाई जाती है। उसके बाद यदि दानदाता (Donor) हार्ड कॉपी की मांग करता है तो 10 कार्यदिवस के भीतर उनके पते पर हार्ड कॉपी भेज दी जाती है।

2.क्या एनजीओ इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं?

भारत के एनजीओ को (जो आयकर अधिनियम की धारा 80G(5) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं) को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 G के तहत टैक्स से छूट प्राप्त है।

3.यदि मेरी रसीद खो जाए या गुम हो जाए तो क्या होगा?

यदि आपकी रसीद खो जाए या गुम हो जाए तो आप info@narayanseva.org पर मेल करके या +91-7023509999 पर व्हाट्स एप्प करके इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं।

4.मैं एक गैर-निवासी भारतीय हूं, मैंने नारायण सेवा संस्थान एनजीओ (NGO) को दान दिया है। क्या मैं धारा 80जी के तहत आयकर में छूट का दावा कर सकता हूं?

हां! धारा 80जी के तहत टैक्स में कटौती का लाभ भारतीयों और गैर-निवासी भारतीयों दोनों को दिया जाता है।

5.क्या कोई साझेदारी फर्म किसी एनजीओ को दिए गए दान पर धारा 80 G के तहत आयकर में छूट का दावा कर सकती है?

हां! आयकर अधिनियम की धारा 80G(5) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले एनजीओ को दान देने पर कोई भी व्यक्ति, फर्म और कंपनियां धारा 80जी के तहत टैक्स में कटौती का दावा कर सकते हैं।

6.मैंने किसी एनजीओ को 10,000 रुपये नकद दान दिए हैं, क्या मैं धारा 80जी के तहत आयकर में छूट प्राप्त कर सकता हूं?

नहीं! 2,000 रुपये से अधिक का नकद दान देने पर आप धारा 80 G के तहत टैक्स में छूट प्राप्त नहीं कर सकते।

7.यदि मैं आयकर अदा करने की नई व्यवस्था का चुनाव करता हूं तो क्या मैं धारा 80G के तहत छूट प्राप्त कर सकता हूं?

नहीं! नई कर व्यवस्था चुनने वाले व्यक्तियों को आयकर आधिनियम की धारा 80 G के तहत इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।

8.धारा 80G के तहत कर छूट का दावा करने के लिए मुझे कौन से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे?

धारा 80G के तहत टैक्स में कटौती का दावा करने के लिए करदाताओं के पास दान देने की रशीद, फॉर्म 10BE (Form 10BE) की छायाप्रति, फॉर्म 80G प्रमाणपत्र की छायाप्रति और धर्मार्थ ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या होनी चाहिए।

9.क्या मैं अपने नियोक्ता के माध्यम से धारा 80जी के तहत कर (Tax) छूट का दावा कर सकता हूं?

हां! आप अपने नियोक्ता के माध्यम से भी धारा 80G के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने नियोक्ता से प्रमाणपत्र लेना होगा, जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि किसी एनजीओ को आपके वेतन से दान दिया गया है।

10.क्या नकद दान पर टैक्स छूट का प्रावधान है?

धारा 80G के अंतर्गत 2,000 रुपये से अधिक नकद दान (Cash Donation) पर टैक्स (Tax) छूट लागू नहीं है। 

11.किसी एनजीओ को दान देने पर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स छूट की गणना कैसे की जाती है?

एनजीओ को आपके द्वारा दिए गए दान पर आप 50 प्रतिशत तक की छूट का दावा कर सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए, आपकी सालाना आय 6,00,000 रुपये है। आपने नारायण सेवा संस्थान को 20,000 रुपये का दान दिया है। तो आपके द्वारा दिए गए दान 20,000 रुपये में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अब आपकी कर (Tax) योग्य आय 5,90,000 हो जाएगी। जिसके बाद आपको मात्र 5,90,000 इनकम के हिसाब से आयकर विभाग को टैक्स भुगतान करना होगा।

12.यदि मैं एनजीओ को दान देता हूं तो क्या मुझे टैक्स छूट का लाभ मिलेगा?

हां, यदि आप नारायण सेवा संस्थान को दान देते हैं तो आप दी गई राशि में 50 फीसदी टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

13.आयकर (Income Tax) छूट पाने के लिए दान की जाने वाली न्यूनतम राशि क्या है?

आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए कोई निर्दिष्ट न्यूनतम राशि नहीं है। फिर भी हम आपसे न्यूनतम 500 रुपये दान करने का अनुरोध करते हैं ताकि हम दस्तावेजीकरण खर्चों को अच्छी तरह से प्रबंधित कर पाएं।

14.धारा 80G के अंतर्गत आयकर (Income Tax) छूट की अधिकतम राशि क्या है?

आयकर छूट की अधिकतम सीमा पूरी तरह से दान पर निर्भर करती है। आयकर अधिनियम के कई मामलों में टैक्स छूट की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जबकि कुछ अन्य मामलों में दानदाता (Donor) अपनी कुल सकल आय की 10% की सीमा तक ही छूट का दावा कर सकते हैं।

15.मैं नारायण सेवा संस्थान को दान देकर टैक्स कैसे बचा सकता हूं?

आपके द्वारा दिए गए दान पर नारायण सेवा संस्थान आपको फॉर्म 10BE (Form 10BE) जारी करेगा। जिसके माध्यम से आप टैक्स भरते समय सेक्शन 80G के तहत टैक्स (Tax) में छूट का दावा कर सकते हैं।

16.आयकर अधिनियम की धारा 80G क्या है?

यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर अधिनियम के तहत लागू की गई है। जिसके अनुसार आप अपनी कर योग्य आय में टैक्स छूट (Tax Exemption) का दावा कर सकते हैं।