भारत के एनजीओ को (जो आयकर अधिनियम की धारा 80G(5) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं) को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 G के तहत टैक्स से छूट प्राप्त है।
भारत के एनजीओ को (जो आयकर अधिनियम की धारा 80G(5) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं) को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 G के तहत टैक्स से छूट प्राप्त है।