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यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर अधिनियम के तहत लागू की गई है। जिसके अनुसार आप अपनी कर योग्य आय में टैक्स छूट (Tax Exemption) का दावा कर सकते हैं।