01 April 2023

धारा 80G के तहत मुझे कितनी टैक्स छूट मिलती है?

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करदाताओं को दान और परोपकार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 80G लागू की है। इस धारा के तहत, यदि कोई करदाता किसी 80G प्रमाणित चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या फंड में दान करता है, तो वह टैक्स में छूट का दावा कर सकता है।

लेकिन सवाल यह है कि धारा 80G के तहत दान करने पर कितनी राशि की कटौती मिलती है? इससे पहले, आइए उन मुख्य शर्तों को समझते हैं जिनके अंतर्गत एनजीओ या फंड पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है।

 

मुख्य शर्तें:

  • दान केवल टैक्सेबल आय से ही किया जाना चाहिए।
  • वस्तु के रूप में दान (जैसे खाना, कपड़े आदि) तथा विदेशी ट्रस्ट या राजनीतिक पार्टियों को दिया गया दान 80G के तहत मान्य नहीं है।
  • नकद दान की सीमा ₹2000 है। इससे अधिक नकद दान टैक्स छूट के लिए मान्य नहीं होगा।
  • ₹2000 से अधिक का दान डिजिटल माध्यम, चेक या डीडी द्वारा किया जाना चाहिए।
  • दान की राशि और संस्था के प्रकार के अनुसार 50% या 100% तक टैक्स छूट मिल सकती है (कुछ मामलों में सीमा लागू होती है)।

 

धारा 80G के तहत टैक्स छूट की चार श्रेणियाँ:

1. 100% छूट (बिना किसी सीमा के)

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, ऑटिज्म एवं अन्य विकलांगताओं के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट आदि में दान करने पर 100% टैक्स छूट मिलती है।

 

2. 50% छूट (बिना किसी सीमा के)

जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष, राजीव गांधी फाउंडेशन आदि में दान करने पर 50% छूट मिलती है।

 

3. 100% छूट (सीमा के साथ)

इस श्रेणी में 100% छूट मिलती है, लेकिन यह कुल समायोजित आय (Adjusted Gross Income) के 10% तक सीमित होती है।

Adjusted Gross Income की गणना:

  • कुल आय (GTI)
  • घटाएँ: LTCG, STCG (धारा 111A), और धारा 80C से 80U तक की कटौतियाँ (80G को छोड़कर)

इस श्रेणी में पात्र दान:

  • परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थाएँ
  • भारतीय ओलंपिक संघ या खेल विकास हेतु अधिसूचित संस्थाएँ

 

4. 50% छूट (सीमा के साथ)

इसमें 50% टैक्स छूट मिलती है, जो कुल आय के 10% तक सीमित होती है।

इस श्रेणी में पात्र दान:

  • सामान्य चैरिटी कार्यों के लिए सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थाएँ
  • अल्पसंख्यक समुदायों के हित में कार्य करने वाली संस्थाएँ

 

Form 16 में 80G क्लेम कैसे करें?

  • यदि दान “बिना सीमा” वाली श्रेणी में आता है, तो नियोक्ता Form 16 में इसे शामिल कर सकता है।
  • यदि दान “सीमा के साथ” श्रेणी में आता है, तो इसे केवल आयकर रिटर्न (ITR) भरते समय क्लेम किया जा सकता है।

 

80G के तहत आवश्यक दस्तावेज:

  • दान की स्टाम्प लगी रसीद (जिसमें ट्रस्ट का नाम, दाता का नाम, PAN, रजिस्ट्रेशन नंबर और दान राशि हो)
  • 100% छूट के लिए Form 58 (प्रोजेक्ट लागत और दान विवरण सहित)

 

नारायण सेवा संस्थान में 80G टैक्स छूट

यदि आप किसी ऐसे एनजीओ में दान करना चाहते हैं जहाँ आपको टैक्स छूट का लाभ मिले, तो आप नारायण सेवा संस्थान को चुन सकते हैं।

नारायण सेवा संस्थान भारत के प्रमुख एनजीओ में से एक है, जो दिव्यांगजनों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करता है। यह संस्था व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थानों से दान स्वीकार करती है।

यह संस्था आयकर अधिनियम की धारा 12A के तहत पंजीकृत है और 80G प्रमाणित है, जिसका अर्थ है कि यहाँ दान करने पर आपको 50% तक टैक्स छूट मिल सकती है।

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