करदाताओं को दान और परोपकार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 80G लागू की है। इस धारा के तहत, यदि कोई करदाता किसी 80G प्रमाणित चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या फंड में दान करता है, तो वह टैक्स में छूट का दावा कर सकता है।
लेकिन सवाल यह है कि धारा 80G के तहत दान करने पर कितनी राशि की कटौती मिलती है? इससे पहले, आइए उन मुख्य शर्तों को समझते हैं जिनके अंतर्गत एनजीओ या फंड पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, ऑटिज्म एवं अन्य विकलांगताओं के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट आदि में दान करने पर 100% टैक्स छूट मिलती है।
जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष, राजीव गांधी फाउंडेशन आदि में दान करने पर 50% छूट मिलती है।
इस श्रेणी में 100% छूट मिलती है, लेकिन यह कुल समायोजित आय (Adjusted Gross Income) के 10% तक सीमित होती है।
Adjusted Gross Income की गणना:
इस श्रेणी में पात्र दान:
इसमें 50% टैक्स छूट मिलती है, जो कुल आय के 10% तक सीमित होती है।
इस श्रेणी में पात्र दान:
यदि आप किसी ऐसे एनजीओ में दान करना चाहते हैं जहाँ आपको टैक्स छूट का लाभ मिले, तो आप नारायण सेवा संस्थान को चुन सकते हैं।
नारायण सेवा संस्थान भारत के प्रमुख एनजीओ में से एक है, जो दिव्यांगजनों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करता है। यह संस्था व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थानों से दान स्वीकार करती है।
यह संस्था आयकर अधिनियम की धारा 12A के तहत पंजीकृत है और 80G प्रमाणित है, जिसका अर्थ है कि यहाँ दान करने पर आपको 50% तक टैक्स छूट मिल सकती है।