फॉर्म 10BE के माध्यम से उठाएं टैक्स छूट का लाभ
अगर आप किसी धर्मार्थ संस्थान (NGO) को दान करते हैं और सोचते हैं कि इनकम टैक्स में छूट का लाभ उठाना मुश्किल है, तो यह ब्लॉग आपके लिए है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत फॉर्म 10BD और फॉर्म 10BE को अनिवार्य कर दिया है, ताकि दानदाता पारदर्शी तरीके से टैक्स छूट का लाभ ले सकें।
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