देश भर में कई तरह के एनजीओ (NGO) मौजूद हैं। जो दानदाताओं द्वारा दिए गए दान से चलते हैं। ये मुख्य तौर पर समाज में पिछड़े निर्धन लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। ऐसे में सरकार इन एनजीओ को देश में बढ़ावा दे रही हैं। इसके तहत सरकार ने आयकर अधिनियम (Income tax act) में ऐसे प्रावधान किए जिससे इन एनजीओ (NGO) को ज्यादा से ज्यादा दान प्राप्त हो सके।
यदि कोई टैक्सपेयर (Taxpayer) इन एनजीओ को दान देता है तो वह आयकर अधनियम 1961 की धारा 80G (Section 80G) के तहत आयकर में बिना किसी अधिकतम सीमा के 50 प्रतिशत टैक्स छूट का लाभ ले सकता है। हालांकि, इन कटौतियों का लाभ उठाने के लिए कुछ सीमाएं और शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। इस लेख में विस्तार से बताया गया है कि धारा 80G (Section 80G) किस तरह से आपको टैक्स बचाने में मदद करती है।
भारत के निवासी या अप्रवासी भारतीय जिन्होंने भारत में काम कर रहे चैरिटेबल ट्रस्ट, धार्मिक संस्थानों, या संघों को धन दान किया है वह धारा 80जी के तहत टैक्स छूट प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ वही करदाता यह दावा कर सकते हैं जिन्होंने आयकर भरते समय पुरानी टैक्स व्यवस्था (old tax regime) का चुनाव किया हो। नई कर व्यवस्था (New tax regime) का विकल्प चुनने वाले दानदाता (Donor) इसका लाभ नहीं ले पाएंगे।
कोई दानदाता (Donor) तभी टैक्स कटौती क्लेम कर सकता जब उसने ऐसे ट्रस्ट या संस्थान को दान दिया हो जो आयकर अधिनियम की धारा 80G(5) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो। साथ ही दान लेने वाला संस्थान पूरे साल के दान की डिटेल्स आयकर विभाग में दर्ज करवाता हो। दान प्राप्त करने वाला संस्थान दानदाता को फॉर्म 10BE (Form 10BE) जारी करेगा। जिसके माध्यम से दानदाता सेक्शन 80G के माध्यम से कर (Tax) में छूट का दावा कर सकते हैं।
दानदाताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो दान देते समय 2,000 रुपये से ज्यादा का दान चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए ही दें। अन्यथा वो टैक्स में छूट का लाभ नहीं ले पाएंगे।
टैक्स कटौती का दावा करने के लिए दानदाता को आयकर भरते समय आयकर अधनियम का फॉर्म 10BE प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसे में वो एनजीओ के द्वारा जारी किए गए फॉर्म 10BE को संभाल कर रखें और आयकर भरते समय उसकी सम्पूर्ण जानकारी पोर्टल में प्रस्तुत करें।
उत्तर : हां! आयकर अधिनियम की धारा 80G(5) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले एनजीओ को दान देने पर कोई भी व्यक्ति, फर्म और कंपनियां धारा 80जी के तहत टैक्स में कटौती का दावा कर सकते हैं।
उत्तर : हां! धारा 80जी के तहत टैक्स में कटौती का लाभ भारतीयों और गैर-निवासी भारतीयों दोनों को दिया जाता है।
उत्तर : आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए कोई निर्दिष्ट न्यूनतम राशि नहीं है। फिर भी हम आपसे न्यूनतम 500 रुपये दान करने का अनुरोध करते हैं ताकि हम दस्तावेजीकरण खर्चों को अच्छी तरह से प्रबंधित कर पाएं।
उत्तर : नहीं! 2,000 रुपये से अधिक का नकद दान देने पर आप धारा 80जी के तहत टैक्स में छूट प्राप्त नहीं कर सकते।
उत्तर : नहीं! नई कर व्यवस्था चुनने वाले व्यक्तियों को आयकर आधिनियम की धारा 80जी के तहत इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।
उत्तर : धारा 80जी के अंतर्गत नकद दान अधिकतम 2,000 रुपये तक किया जा सकता है। इसके ज्यादा राशि का दान डिमांड ड्राफ्ट, चेक, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है।
उत्तर : नहीं! HRA और धारा 80GG के तहत कटौती का एकसाथ दावा नहीं किया जा सकता।
उत्तर : यदि आपकी रसीद खो जाए या गुम हो जाए तो आप info@narayanseva.org पर मेल करके या +91-7023509999 पर व्हाट्स एप्प करके इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं।