03 February 2024

Income tax 80g: आयकर सेक्शन 80G क्या है और किस तरह से टैक्स बचाने में मदद करता है

देश भर में कई तरह के एनजीओ (NGO) मौजूद हैं। जो दानदाताओं द्वारा दिए गए दान से चलते हैं। ये मुख्य तौर पर समाज में पिछड़े निर्धन लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। ऐसे में सरकार इन एनजीओ को देश में बढ़ावा दे रही हैं। इसके तहत सरकार ने आयकर अधिनियम (Income tax act) में ऐसे प्रावधान किए जिससे इन एनजीओ (NGO) को ज्यादा से ज्यादा दान प्राप्त हो सके। 

यदि कोई टैक्सपेयर (Taxpayer) इन एनजीओ को दान देता है तो वह आयकर अधनियम 1961 की धारा 80G (Section 80G) के तहत आयकर में बिना किसी अधिकतम सीमा के 50 प्रतिशत टैक्स छूट का लाभ ले सकता है। हालांकि, इन कटौतियों का लाभ उठाने के लिए कुछ सीमाएं और शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। इस लेख में विस्तार से बताया गया है कि धारा 80G (Section 80G) किस तरह से आपको टैक्स बचाने में मदद करती है। 

 

आयकर (Income Tax) सेक्शन 80G के तहत ये लोग कर सकते हैं टैक्स कटौती का दावा 

भारत के निवासी या अप्रवासी भारतीय जिन्होंने भारत में काम कर रहे चैरिटेबल ट्रस्ट, धार्मिक संस्थानों, या संघों को धन दान किया है वह धारा 80जी के तहत टैक्स छूट प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ वही करदाता यह दावा कर सकते हैं जिन्होंने आयकर भरते समय पुरानी टैक्स व्यवस्था (old tax regime) का चुनाव किया हो। नई कर व्यवस्था (New tax regime)  का विकल्प चुनने वाले दानदाता (Donor) इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। 

 

टैक्स कटौती क्लेम करने के लिए इस तरह से दें दान

कोई दानदाता (Donor) तभी टैक्स कटौती क्लेम कर सकता जब उसने ऐसे ट्रस्ट या संस्थान को दान दिया हो जो आयकर अधिनियम की धारा 80G(5) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो। साथ ही दान लेने वाला संस्थान पूरे साल के दान की डिटेल्स आयकर विभाग में दर्ज करवाता हो। दान प्राप्त करने वाला संस्थान दानदाता को फॉर्म 10BE (Form 10BE) जारी करेगा। जिसके माध्यम से दानदाता सेक्शन 80G के माध्यम से कर (Tax) में छूट का दावा कर सकते हैं। 

दानदाताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो दान देते समय 2,000 रुपये से ज्यादा का दान चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए ही दें। अन्यथा वो टैक्स में छूट का लाभ नहीं ले पाएंगे।

 

टैक्स कटौती का दावा करने के लिए देना होगा 10BE प्रमाणपत्र

टैक्स कटौती का दावा करने के लिए दानदाता को आयकर भरते समय आयकर अधनियम का फॉर्म 10BE प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसे में वो एनजीओ के द्वारा जारी किए गए फॉर्म 10BE को संभाल कर रखें और आयकर भरते समय उसकी सम्पूर्ण जानकारी पोर्टल में प्रस्तुत करें।

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 

 

प्रश्न : क्या कोई साझेदारी फर्म किसी एनजीओ को दिए गए दान पर धारा 80जी के तहत आयकर में छूट का दावा कर सकती है?

उत्तर : हां! आयकर अधिनियम की धारा 80G(5) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले एनजीओ को दान देने पर कोई भी व्यक्ति, फर्म और कंपनियां धारा 80जी के तहत टैक्स में कटौती का दावा कर सकते हैं।

 

प्रश्न : मैं एक गैर-निवासी भारतीय हूं, मैंने नारायण सेवा संस्थान एनजीओ (NGO) को दान दिया है। क्या मैं धारा 80जी के तहत आयकर में छूट का दावा कर सकता हूं?

उत्तर : हां! धारा 80जी के तहत टैक्स में कटौती का लाभ भारतीयों और गैर-निवासी भारतीयों दोनों को दिया जाता है।

 

प्रश्न : आयकर (Income Tax) छूट पाने के लिए दान की जाने वाली न्यूनतम राशि क्या है?

उत्तर : आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए कोई निर्दिष्ट न्यूनतम राशि नहीं है। फिर भी हम आपसे न्यूनतम 500 रुपये दान करने का अनुरोध करते हैं ताकि हम दस्तावेजीकरण खर्चों को अच्छी तरह से प्रबंधित कर पाएं।

 

प्रश्न : मैंने किसी एनजीओ को 10,000 रुपये नकद दान दिए हैं, क्या मैं धारा 80जी के तहत आयकर में छूट प्राप्त कर सकता हूं?

उत्तर : नहीं! 2,000 रुपये से अधिक का नकद दान देने पर आप धारा 80जी के तहत टैक्स में छूट प्राप्त नहीं कर सकते।

 

प्रश्न : यदि मैं आयकर अदा करने की नई व्यवस्था का चुनाव करता हूं तो क्या मैं धारा 80G के तहत छूट प्राप्त कर सकता हूं?

उत्तर : नहीं! नई कर व्यवस्था चुनने वाले व्यक्तियों को आयकर आधिनियम की धारा 80जी के तहत इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। 

 

प्रश्न : धारा 80जी के तहत दान किन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है?

उत्तर : धारा 80जी के अंतर्गत नकद दान अधिकतम 2,000 रुपये तक किया जा सकता है। इसके ज्यादा राशि का दान डिमांड ड्राफ्ट, चेक, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है।

 

प्रश्न : क्या HRA और धारा 80GG के तहत कटौती दोनों का दावा किया जा सकता है?

उत्तर : नहीं! HRA  और धारा 80GG के तहत कटौती का एकसाथ दावा नहीं किया जा सकता।

 

प्रश्न : यदि मेरी रसीद खो जाए या गुम हो जाए तो क्या होगा?

उत्तर : यदि आपकी रसीद खो जाए या गुम हो जाए तो आप info@narayanseva.org पर मेल करके या +91-7023509999 पर व्हाट्स एप्प करके इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं।