नहीं! नई कर व्यवस्था चुनने वाले व्यक्तियों को आयकर आधिनियम की धारा 80 G के तहत इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।
नहीं! नई कर व्यवस्था चुनने वाले व्यक्तियों को आयकर आधिनियम की धारा 80 G के तहत इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।